Bihar फ्लैट दाखिल-खारिज फिर शुरू होगा: अभी क्या करें
बिहार में फ्लैट खरीदने वालों का दाखिल-खारिज, जो अप्रैल 2025 से पूरी तरह रुका हुआ है, फिर शुरू होने की तैयारी में है। 16 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है और एक अध्यादेश (ordinance) लाने की योजना है, ताकि अगले महीने से प्रक्रिया दोबारा चल सके।
पर अभी तक कोई अंतिम तारीख, फीस या दस्तावेज़ों की आधिकारिक सूची जारी नहीं हुई है। इसलिए यह लेख तीन सवालों का सीधा जवाब देता है: रोक क्यों लगी थी, नई व्यवस्था में क्या बदलेगा, और फ्लैट मालिक आज क्या तैयारी कर सकते हैं।
अप्रैल 2025 में फ्लैट का दाखिल-खारिज क्यों रुका
अप्रैल 2025 में विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश भेजा। इसमें फ्लैट मालिकों के नाम पर अपार्टमेंट की ज़मीन का दाखिल-खारिज, नामांतरण और जमाबंदी बनाना तुरंत रोकने को कहा गया।
रोक की तीन वजहें बताई गईं:
- कानून में प्रावधान नहीं: बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 और उसकी 2012 की नियमावली में अपार्टमेंट की ज़मीन को सीधे अलग-अलग फ्लैट मालिकों के नाम चढ़ाने का स्पष्ट प्रावधान नहीं है।
- हिस्सा अविभाजित होता है: फ्लैट खरीदने पर आपको इमारत के नीचे की ज़मीन में एक अनुपातिक (proportionate) हिस्सा मिलता है, पर वह खेत के प्लॉट की तरह नापकर अलग नहीं किया जा सकता।
- सॉफ्टवेयर तैयार नहीं था: पुराने सिस्टम में ऐसे मामलों को दर्ज करने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए अलग-अलग अंचल अलग-अलग तरीके अपना रहे थे।
विभाग ने कुछ अंचलों द्वारा पहले से किए गए ऐसे दाखिल-खारिज को भी अनियमित माना था।
अध्यादेश और नया सॉफ्टवेयर: क्या बदलेगा
नई व्यवस्था का मूल विचार यह है कि हर फ्लैट मालिक के नाम पर इमारत की ज़मीन का उसका अनुपातिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो सके।
रिपोर्ट के अनुसार प्रक्रिया इस क्रम में आगे बढ़ेगी:
- विभाग ने कानून में ज़रूरी संशोधन के लिए विधि विभाग से मंज़ूरी माँगी है।
- मंज़ूरी मिलने पर राज्यपाल के माध्यम से अध्यादेश जारी होगा, जिसके बाद नए सॉफ्टवेयर से दाखिल-खारिज शुरू हो सकेगा।
- बाद में विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में इसे स्थायी कानून की मंज़ूरी दिलाई जाएगी।
बिहार भूमि पोर्टल पर सामान्य ज़मीन का ऑनलाइन दाखिल-खारिज पहले से चलता है। फ्लैटों के लिए उसी में एक अलग व्यवस्था जोड़ी जाएगी, ताकि मालिकों को बार-बार अंचल कार्यालय न जाना पड़े।
अब तक का घटनाक्रम
| तारीख | क्या हुआ |
|---|---|
| 16 अक्टूबर 2026 | अध्यादेश और नए सॉफ्टवेयर से “अगले महीने” शुरू करने की तैयारी की रिपोर्ट |
| 31 अगस्त 2026 | सितंबर 2026 से शुरुआत की संभावना की रिपोर्ट; यह समय-सीमा पूरी नहीं हुई |
| मई 2025 | फ्लैट मालिकों को सलाह: नई प्रक्रिया घोषित होने तक न ऑनलाइन आवेदन करें, न अंचल जाएँ |
| अप्रैल 2025 | फ्लैट की ज़मीन का दाखिल-खारिज और जमाबंदी पर रोक |
सितंबर वाली संभावित तारीख निकल चुकी है, इसलिए “अगले महीने” को भी पक्की घोषणा तभी मानें जब अध्यादेश या विभाग की अधिसूचना जारी हो।
अभी क्या तय नहीं है: शुरू होने की तारीख, आवेदन शुल्क, दस्तावेज़ों की सूची, और यह कि पुराने लंबित या अस्वीकृत आवेदन अपने-आप दोबारा खुलेंगे या नया आवेदन करना होगा।
फ्लैट मालिक अभी क्या करें
जब तक नई प्रक्रिया की अधिसूचना नहीं आती, आवेदन करने का कोई फायदा नहीं है। पर कागज़ आज तैयार कर लेंगे तो शुरुआत होते ही सबसे पहले आवेदन कर पाएँगे।
- रजिस्टर्ड डीड सुरक्षित करें। मूल केवाला (sale deed) और उसकी कई साफ स्कैन कॉपी रखें। दाखिल-खारिज का आधार यही दस्तावेज़ होगा।
- ज़मीन का ब्योरा डीड से निकालें। डीड में लिखा मौजा, थाना नंबर, खाता और खेसरा नंबर एक कागज़ पर लिख लें।
- अपना अविभाजित हिस्सा देखें। डीड में ज़मीन का आपका अनुपातिक हिस्सा कितना लिखा है, यह जाँचें। न लिखा हो, तो बिल्डर से इस पर लिखित स्पष्टीकरण लें।
- मूल ज़मीन की जमाबंदी जाँचें। बिहार भूमि पोर्टल पर देखें कि अपार्टमेंट की ज़मीन की जमाबंदी किसके नाम है: बिल्डर, ज़मीन मालिक या किसी और के। तरीका हमारी बिहार खाता गाइड में है।
- पुराने आवेदन का रिकॉर्ड रखें। 2025 से पहले या बाद में आवेदन किया था, तो केस नंबर और अस्वीकृति का स्क्रीनशॉट संभालकर रखें।
- बिचौलियों से बचें। कोई “अभी दाखिल-खारिज करा देने” के नाम पर पैसे माँगे, तो साफ मना करें; विभाग ने खुद नई प्रक्रिया तक आवेदन न करने को कहा है।
- आधिकारिक सूचना पर नज़र रखें। शुरुआत की पुष्टि biharbhumi.bihar.gov.in या विभाग की अधिसूचना से ही करें, सोशल मीडिया के दावों से नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- क्या दाखिल-खारिज न होने से मेरा फ्लैट मेरा नहीं है? ऐसा नहीं है। मालिकाना हक का आधार आपकी रजिस्टर्ड डीड है। दाखिल-खारिज राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में नाम चढ़ाने की प्रक्रिया है, जो फिलहाल फ्लैटों के लिए रुकी है।
- फ्लैट का दाखिल-खारिज कब से शुरू होगा? कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है। 16 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट अगले महीने की तैयारी बताती है, पर यह अध्यादेश जारी होने पर निर्भर है।
- क्या अभी ऑनलाइन आवेदन कर दूँ? नहीं। विभाग की सलाह है कि नई प्रक्रिया घोषित होने तक न ऑनलाइन आवेदन करें, न अंचल कार्यालय जाएँ।
- क्या सामान्य ज़मीन के दाखिल-खारिज पर भी रोक है? नहीं। रोक सिर्फ अपार्टमेंट फ्लैटों से जुड़ी ज़मीन पर है। प्लॉट या खेत का दाखिल-खारिज बिहार भूमि पोर्टल पर पहले की तरह चल रहा है।


